नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति से जुड़े मामले में 17 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 9 अगस्त 2024 को जमानत दी, इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने की थी। उल्लेखनीय है कि तीन दिन पहले, 6 अगस्त को, अदालत ने इस मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर विचार करते हुए उन्हें जमानत दे दी, जिससे उन्हें जेल से रिहाई मिली। वहीं, दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल इसी मामले में जेल में हैं। वे कई बार जमानत की मांग कर चुके हैं, लेकिन उन्हें बेल नहीं मिल रही है। वे जेल से ही सरकार चलाने की जिद पर अड़े हुए हैं, ये भारत के इतिहास में पहला मामला है। अब माना जा रहा है कि सिसोदिया के बाहर आने के बाद केजरीवाल उन्हें अपना दायित्व सौंप देंगे, हालाँकि, अंतिम फैसला AAP सुप्रीमो का ही होगा। 'यहीं रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे..', बांग्लादेश बॉर्डर पर नो मेंस लैंड में फंसे सैकड़ों हिन्दू, BSF ने भारत में घुसने से रोका PM मोदी ने किया 'हर घर तिरंगा अभियान' का आगाज, जनता से की ये अपील टीचर आरिफ इकबाल ने पीट-पीटकर छात्रों को कर दिया बेहोश, हिन्दू धर्म पर कहता था अपमानजनक बात, हुआ निलंबित