नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्लिमों से शादी करने वाली हिन्दू महिलाओं पर तीन तलाक लागू होने पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की. कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत सभी महिलाएं समान संरक्षण की हकदार हैं. उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को केंद्र सरकार को यह निर्देश देने के लिए एक जनहित याचिका वकील विजय शुक्ला द्वारा दायर की गई कि मुस्लिम पुरुषों से शादी कर चुकी हिंदू महिलाओं पर तीन तलाक या बहुविवाह के नियम लागू नहीं होने चाहिए. इस याचिका में विशेष विवाह अधिनियम के तहत अंतर-जातीय विवाह के लिए पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है. गौरतलब है कि देश में इन दिनों तीन तलाक के मुद्दे पर जबरदस्त बहस जारी है. पीएम मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक कह चुके हैं कि यह बंद होनी चाहिए. मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है.जहां सुनवाई जारी है, हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे उनके अधिकारों में हस्तक्षेप बताया है.उधर ट्रिपल तलाक के इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग इस पर मौन हैं. वे इसके लिए समान रूप से दोषी हैं. यह भी देखें अदालत परिसर में पत्नी को तलाक देकर शौहर भागा पीएम मोदी बोले मुस्लिम बहनों को न्याय मिले, लेकिन सामाजिक टकराव न हो