लड़की को अपने रेपिस्ट से ही करनी होगी शादी, तुर्की में जल्द बन सकता है कानून

अंकारा: तुर्की में एक विवादास्पद बिल को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है. देश की संसद में सरकार एक बिल लेकर आने वाली है जिसके अनुसार,  यदि 18 साल से कम आयु की लड़की से दुष्कर्म का दोषी सजा से बचना चाहता है तो उसे पीड़ित से शादी करनी होगी. बताया जा रहा है कि जनवरी के अंत तक इस बिल को संसद में पेश कर दिया जाएगा. महिला अधिकार संगठन इस विधेयक को 'marry-your-rapist' बिल कह रहे हैं.

इस विधेयक की तुर्की में जमकर आलोचना हो रही है. आलोचकों का कहना है कि इससे बाल यौन शोषण सहित दुष्कर्म की मानसिकता को बल मिलेगा. यदि कोई लड़की किसी को पसंद नहीं करती है तो उसके साथ दुष्कर्म हो सकता है. कोई भी इस कानून का एकतरफा इस्तेमाल कर सकता है. महिला संगठनों का कहना है कि सरकार दुष्कर्म पीड़ित के मनोभावों को समझने की जगह अजीबोगरीब कानून लाने की तैयारी में है जिससे अराजकता फैलेगी.

यूनाइटेड नेशंस ने की आलोचना ऐसे ही एक विधेयक को वर्ष 2016 में तुर्की की सरकार ने वैश्विक आलोचना के बाद वापस लिया था. वर्तमान विधेयक को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने भी तुर्की सरकार को चेतावनी दी है कि इससे बाल यौन शोषण और दुष्कर्म की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ेंगी. सरकार को इस विधेयक पर चर्चा करने से पहले सोचना चाहिए. आपको बता दें कि Marry-your-rapist जैसे बिल दुनिया के कुछ देशों में लागू हैं और इनके बनने के पीछे छद्म पारिवारिक सम्मान मुख्य वजह है .

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