मॉस्को: रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार (19 अक्टूबर) को रूस द्वारा कब्जा किए गए चार यूक्रेनी क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। चार क्षेत्र खेरसॉन, ज़ापोरिज़्ज़िया, डोनेट्स्क और लुहान्स्क हैं। पुतिन ने सुरक्षा परिषद की मीटिंग के दौरान यह बात कही है। पुतिन ने कहा है कि रूस में शामिल होने से पहले इन चार इलाकों में मार्शल लॉ लागू था। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मीटिंग के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि, ‘मैंने रूसी संघ के इन चार इलाकों में मार्शल लॉ लगाने की डिक्री पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।’ परिषद की मीटिंग का टीवी पर प्रसारण किया जा रहा था। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने यह डिक्री प्रकाशित कर दी और कहा कि इन्हें गुरुवार सुबह से लागू कर दिया जायेगा। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि कीन की सत्ता ने लोगों की इच्छा को मान्यता देने से मना कर दिया है। वार्ता के प्रस्ताव को ठुकराया है। गोलियां चल रही हैं और लोग मारे जा रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर आतंकवादी तौर तरीकों के उपयोग का भी इल्जाम लगाया। पुतिन ने कहा है कि वे हमारे इलाके में तोड़फोड़ करने वाले समूहों को भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने क्रीमिया पुल पर हमले के बाद इन गतिविधियों को विफल कर दिया है। उनके अनुसार, रूसी परमाणु बिजली घरों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया गया है। हिंदू जागरण मंच मालवा प्रांत का तीन दिवसीय अभ्यास वर्ग आयोजित,28 जिलों के कार्यकर्ताओं ने लिया प्रशिक्षण खराब हुई फसलों को लेकर आप पार्टी ने खोला मोर्चा, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन दिल्ली को रोज़ाना 2 लाख लीटर दूध सप्लाई करेगा पंजाब, सीएम मान ने किया इस प्लांट का उद्घाटन