अहमदाबाद: देश में लगातार ही दुश्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। वहीं उसी तरह से न्यायालय द्वारा अपराधियों को सजा भी सुनाई जा रही है। बता दें कि अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने मदरसा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में मौलवी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये दंड की सजा सुनाई है। वहीं बता दें कि अदालत ने कहा, मदरसा लोगों की आस्था का स्थल है। पवित्र जगह पर ऐसा कृत्य करने वाले के साथ किसी तरह का रहम नहीं किया जा सकता। जेब में मोबाइल रखकर सोया युवक, फिर हुआ कुछ ऐसा कि... यहां बता दें कि अहमदाबाद के ईसनपुर में रहने वाली एक सात वर्षीय बालिका अपने नजदीक के एक मदरसा में धार्मिक तालीम के लिए जाती थी। जहां का मौलाना मुजफ्फर हुसैन शेख बालकों को धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा व धार्मिक उपदेश देता था। वहीं बता दें कि 20 अप्रैल, 2017 को उसने इस बालिका से छेड़छाड़ की और बालिका द्वारा विरोध करने पर एकांत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बता दें कि पीड़िता ने जब अपने परिजनों को यह बात बताई तो आरोपी के खिलाफ ईसनपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। हमसफर, शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस पर फिंके पत्थर, यात्री आए दहशत में गौरतलब है कि प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए तथा पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए मुजफ्फर हुसैन को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये के दंड की सजा सुनाई। दंड की रकम पीड़िता को दी जाएगी। खबरें और भी जेब में मोबाईल रखना पड़ गया भारी, हुआ ऐसा हादसा यहां हाथियों ने फिर जाम किया हाईवे कर्नाटक: शुगर फैक्ट्री का बॉयलर फटने से हुई छह की मौत