इस्लामाबाद: पाकिस्तान से एक हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है। यहाँ पुलिस ने एक मदरसा शिक्षक को अपने दो नाबालिग छात्रों के साथ बलात्कार करने तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। दायरा दीन पन्ना पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता जलाल दीन ने अपने आवेदन में कहा कि उसका बेटा और भतीजा, जिनकी उम्र 10-12 साल के बीच है, पिछले कुछ महीनों से चक नंबर 143/एमएल स्थित मदरसा यासीन में पढ़ रहे हैं। पुलिस ने बताया कि लड़कों ने बताया कि उनके शिक्षक ने उनके साथ मदरसे में बलात्कार किया तथा धमकी दी कि यदि उन्होंने किसी को बताया तो उन्हें यातना दी जाएगी। शिकायत पर पुलिस ने संदिग्ध के खिलाफ धारा 376-तीन, 377-बी के तहत मामला दर्ज किया। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि उन्होंने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है तथा लड़कों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NCHR) के सहयोग से गैर-लाभकारी संगठन (NGO) साहिल द्वारा जारी 'क्रूएल नंबर्स 2023' रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में वर्ष 2023 में बाल शोषण के चौंका देने वाले 4,213 मामले दर्ज किए गए, जिसमें प्रतिदिन औसतन 11 बच्चे दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। इस व्यापक रिपोर्ट में बाल दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को शामिल किया गया है, जिनमें यौन दुर्व्यवहार, अपहरण, लापता बच्चे और बाल विवाह शामिल हैं। लिंग विभाजन से पता चलता है कि कुल दर्ज मामलों में से 53 प्रतिशत पीड़ित लड़कियाँ थीं, और 47 प्रतिशत लड़के थे। उल्लेखनीय रूप से, 6 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को दुर्व्यवहार के लिए सबसे अधिक संवेदनशील माना गया, इस आयु वर्ग में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या अधिक थी। चौंकाने वाली बात यह है कि 0-5 वर्ष की आयु के बच्चे भी यौन शोषण के शिकार हुए हैं। रिपोर्ट में दुर्व्यवहार करने वालों के वर्गीकरण पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि बाल यौन शोषण के मुख्य अपराधी परिचित ही हैं, उसके बाद रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, अजनबी और महिलाएँ हैं। भौगोलिक दृष्टि से, पंजाब में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए, जो कुल मामलों का 75 प्रतिशत है, इसके बाद सिंध में 13 प्रतिशत, इस्लामाबाद में 7 प्रतिशत, केपी में 3 प्रतिशत और बलूचिस्तान, पीओके और जीबी में संयुक्त रूप से 2 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए। 'क्रूएल नंबर 2023' नामक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कुल दर्ज मामलों में से 91 प्रतिशत पुलिस के पास दर्ज किए गए थे, जो इस मुद्दे को संबोधित करने में कानून प्रवर्तन द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। रिपोर्ट किए गए मामलों में से 2,021 में विशेष रूप से बाल यौन शोषण शामिल था, जिसमें लिंग के बीच समान वितरण था। चौंकाने वाली बात यह है कि 61 मामलों में यौन शोषण के बाद हत्या, अपहरण के 1,833 मामले, लापता बच्चों के 330 मामले और बाल विवाह के 29 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 27 मामले लड़कियों और 2 लड़कों से जुड़े थे। दुर्व्यवहार के मामलों के अलावा, एनजीओ ने 18 वर्ष तक के बच्चों से जुड़ी घटनाओं की निगरानी की, जो चोटिल हुए या जिनकी मृत्यु हुई। निगरानी किए गए 2,184 मामलों में से, सबसे ज़्यादा संख्या डूबने (694), दुर्घटना (401), हत्या (286), यातना (121), चोट (111), आत्महत्या (110) और बिजली के झटके से मृत्यु (103) के कारण हुई। एनजीओ ने प्रतिदिन 81 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों की निगरानी करके 'क्रूर संख्या 2023' संकलित की, जिसका उद्देश्य बच्चों के खिलाफ हिंसा की स्थिति पर व्यापक डेटा प्रस्तुत करना और पाकिस्तान में बाल यौन शोषण पर मौजूदा जानकारी में योगदान देना है। रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में बाल यौन शोषण के विभिन्न रूपों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जानकारी का प्रसार करना भी है। जादू-टोना के संदेह में कर दिया शख्स का क़त्ल, कोर्ट ने 16 लोगों को सुनाई ये सजा भांजी पर थी मामा की गंदी नजर, फिर जो हुआ वो कर देगा हैरान 2 सहेलियों में सरेआम होने लगी चाकूबाजी, सामने आई चौंकाने वाली वजह