लगातार चौथी बार टला MCD मेयर का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में 17 फ़रवरी को अगली सुनवाई

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के MCD में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों से ये बात स्पष्ट है कि मनोनित पार्षदों को मेयर चुनाव में मतदान का हक नहीं है. हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते लगातार चौथी बार मेयर का चुनाव टाला गया है. 17 फरवरी को इस मामले पर वापस सुनवाई होगी.

आम आदमी पार्टी (AAP) की तरफ से पेश वकील ने पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार देने का मुद्दा उठाया और कहा कि गुरुवार को मतदान होना है. इस पर अदालत ने चुनाव को स्थगित करने के संकेत दिए हैं. अदालत मामले की सुनवाई 17 फरवरी (शुक्रवार) को करेगी. बता दें कि उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना ने मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए 16 फरवरी को बैठक के प्रस्ताव को अनुमति दे दी थी. 

चूँकि, अब सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर 17 फरवरी यानी शुक्रवार को सुनवाई करने वाली है, तो अब 16 फरवरी को चुनाव होना संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने सुप्रीम कोर्ट में पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में मतदान का अधिकार देने के फैसले को चुनौती देते हुए, कोर्ट की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की है.

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