यहाँ नवरात्री पर 9 दिनों तक बंद रहेंगी मांस की दुकानें, जल्द जारी होगा आधिकारिक आदेश

गुरुग्राम: गुरुग्राम नगर निगम (MCG) शनिवार को 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नवरात्री के पर्व पर नौ दिनों के लिए मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर सकता है।  मामले की जानकारी रखने वाले निगम के कर्मचारी ने इस बारे में बताया है। बता दें कि, गुरुग्राम में 129 लाइसेंस प्राप्त मांस की दुकानों के ज्यादातर मालिक त्योहार के दौरान स्वेच्छा से दुकान के शटर बंद कर देते हैं। वहीं कुछ सुरक्षा के चलते ऐसा करते हैं, क्योंकि अतीत में राइट विंग ग्रुप ने जबरन उनकी दुकानें बंद करवा दी थीं।

हालांकि, यह पहली दफा होगा जब MCG मांस की दुकानों को बंद करने का निर्देश देने वाला आधिकारिक फरमान जारी करेगा। मांस से संबंधित मामलों की देखरेख करने वाले MCG के संयुक्त आयुक्त विजयपाल यादव के मुताबिक, नौ दिन के दौरान मांस की दुकानों पर नजर रखने के लिए 35 टीमें गठित की जाएगी। इस दौरान जिनकी दुकान खुली मिलेगी, उनके खिलाफ आदेश का उल्लंघन करने को लेकर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

यादव ने कहा है कि, 'MCG संभवत: आज (शनिवार को) इस संबंध में आदेश जारी करेगा जिसमें शहर भर के मांस की दुकान मालिकों को नवरात्रि के दौरान अपनी दुकानें बंद करने का आदेश दिया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा, और बार-बार उल्लंघन करने पर MCG उनकी दुकान को सील भी कर सकता है। इसके लिए वार्डवार टीमों का गठन किया गया है।'

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