नई दिल्ली: मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में कोयला खदान में फंसे मजदूरों का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. खदान में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए और इसके लिए ठोस कदम उठाने की मांग वाली जनहित याचिका पर शीर्ष अदालत आज सुनवाई करेगा. दरअसल, बुधवार को वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर ने मुख्य न्यायाधीश की बेंच से जनहित याचिका पर त्वरित सुनवाई की मांग की थी. जिसके बाद चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करने का आदेश दिया था. 3 साल से पाई-पाई को मोहताज है विजयपत, लेकिन अब कोर्ट के आदेश से बेटे को मात देने की तैयारी उल्लेखनीय है कि लगभग 15 खनिक 13 दिसंबर को एक अवैध कोयला खदान में फंस गए थे. खदान में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम के 70 अधिकारी खदान पर हैं. एनडीआरएफ ने स्‍थानीय प्रशासन से दस 100-एचपी पंप की मांग की थी, किन्तु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. एनडीआरएफ के अफसरों का कहना है कि 14 दिन में सिर्फ खदान में फंसे लोगों के 3 हेलमेट ही मिल पाए हैं. लगभग 300 फीट खदान में फंसे लोगों के बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. अब इन देशों में भी चीनी मिलों को चलवाएगा नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आपको बता दें कि अवैध रूप से कोयला निकालने गए 15 लोग गत 13 दिसंबर से खदान में फंसे हुए हैं. 13 दिसंबर को 20 लोग खदान में घुसे थे, जिसमें पांच बाहर आने में कामयाब रहे. सारे श्रमिक खदान में संकरी सुरंगों से घुसे थे. स्थानीय लोगों के मुताबिक खदान में घुसे लोगों में से किसी ने गलती से नदी से समीप वाली दीवार तोड़ दी जिससे सुरंग में पानी भरा गया है. खबरें और भी:- GST : आसान रिटर्न दाखिले के लिए सरकार ने अधिसूचित किया नया रिटर्न फॉर्म इन उद्योगों को रिजर्व बैंक ने दिया नए साल का ख़ास तोहफा यात्री संख्या के मामले में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने तोड़ा यह रिकॉर्ड