मुंबई: महाराष्ट्र के अहमदनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शहर पुलिस ने SC समुदाय से आने वाली एक नाबालिग हिंदू लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में हामिद सैय्यद नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। लड़की का यौन उत्पीड़न करने से पहले, आरोपी ने नाबालिग के साथ "दोस्ती" बनाई। इसके अतिरिक्त, उसने उसकी अपमानजनक तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए और बात न मानने पर उन्हें वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर, आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम 1989, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) 2 अप्रैल, 2024 को दर्ज की गई थी। पुलिस को दिए अपने बयान में, पीड़िता ने खुलासा किया कि आरोपी हामिद उसके इलाके में रहता है और उसने उसे इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। हामिद से परिचित होने के कारण, उसने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और चैटिंग के माध्यम से उसके साथ कुछ बातचीत की। पीड़िता ने बताया कि, “मैं उसे इलाके में रहने वाले व्यक्ति के रूप में जानती थी, इसलिए मैंने उसके संदेशों का जवाब दिया। हम दोस्तों की तरह बातें करने लगे. हालाँकि, एक दिन उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया जहाँ उसने जबरदस्ती मेरी कुछ तस्वीरें खींच लीं। मैंने मना कर दिया और उससे उन्हें हटाने के लिए कहा, लेकिन उसने तस्वीरें लेना जारी रखा। यह अक्टूबर 2023 के आसपास की बात है। लगभग 6 महीने के बाद, उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया और मुझे उससे मिलने के लिए मजबूर किया, और ऐसा न करने पर उसने कहा कि वह मेरी तस्वीरें मेरे माता-पिता को भेज देगा।” FIR के मुताबिक, फरवरी 2024 में आरोपी ने लड़की को जबरन अपने घर बुलाया। उसने कहा, अगर वह नहीं मानी तो वह उसकी तस्वीरें वायरल कर देगा। बैठक के बाद, आरोपी ने उसे अपने घर के अंदर बंद कर दिया और नाबालिग के साथ मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि, “उसने फिर से मेरी कुछ अपमानजनक तस्वीरें और वीडियो शूट किए। और अपनी यौन मांगों को पूरा करने के लिए मुझे ब्लैकमेल करने के लिए उनका इस्तेमाल किया। मैं ये सब घर पर बताने से बहुत डर रही थी, लेकिन हाल ही में, उसने मुझे फिर से फोन किया और कहा कि वह उन सभी अपमानजनक वीडियो को मेरे परिवार और मेरे मंगेतर को भेज देगा और मेरी शादी तोड़ देगा। उसने कहा कि अगर मैं उससे नहीं मिलूंगी और उसकी यौन इच्छाएं पूरी नहीं करूंगी तो वह मुझे मार डालेगा।'' इसके बाद नाबालिग ने अपने पिता को सारी बात बताई और उन्होंने अधिकारियों को घटना की रिपोर्ट करने का फैसला किया। आरोपी हामिद सैय्यद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376(3)(बलात्कार), 342, 354, 354ए, 354डी, 323, 504, 506 और 507 लगाई गई है। एसटी/एसटी अधिनियम, 1989 के प्रासंगिक हिस्सों के साथ, आरोपियों पर 3, 4, 8 और 12 सहित कई POCSO धाराएं भी लगाई गई हैं। जीजाजी से मजाक करना शख्स को पड़ा भारी, कर दिया ये हाल पुणे के अहमदनगर में इंजीनियरिंग छात्रा की निर्मम हत्या दिल्ली एयरपोर्ट पर परमाणु बम की धमकी देने के मामले में दो गिरफ्तार