नई दिल्ली: महाराष्ट्र में एक सरकारी बस डिपो को यात्रियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाने के लिए 5,000 रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश हुआ है। दरअसल, यात्री ने शिकायत की थी कि उससे जिन सुविधाओं का विज्ञापन दिखाया गया और उसके लिहाज से किराया भी वसूला गया, किन्तु वह सुविधाएं बस में उपलब्ध ही नहीं थीं। यात्री की इस शिकायत पर कंज्यूमर फोरम ने मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला महाराष्ट्र के जालना जिले का है। शिकायतकर्ता सतीश रतनलाल दयामा अपने एक मित्र के साथ जालना बस डिपो से महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस 'शिवशाही' में इसी वर्ष 12 जुलाई को औरंगाबाद के लिए बैठे। बस का एसी काम नहीं कर रहा था। जब दयामा को लगा कि उनके मोबाइल की बैट्री पूरी ख़त्म हो चुकी है, तो उन्होंने बस कंडक्टर से मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट के संबंध में पूछा। किन्तु, छानबीन करने पर पता चला कि मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट ठीक से काम ही नहीं कर रहा है। बस में लगा एसी भी खराब पड़ा हुआ था। इसके बाद उन्होंने बस कंडक्टर से अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए रजिस्टर मांगा, किन्तु उन्हें वह भी नहीं दिया गया। तब यात्री ने जिला कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराकर उन्हें हुई असुविधा और मानसिक प्रताड़ना के लिए बस डिपो से मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। उनकी शिकायत में कहा गया था कि राज्य ट्रांसपोर्ट की तरफ से विज्ञापन दिया गया था कि बस में मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट और एसी काम नहीं कर रहे हैं, इन सुविधाओं के लिए पैसे भी वसूले गए, किन्तु दोनों ही काम नहीं कर रहे थे। जिसके बाद कंज्यूमर फोरम ने ये आदेश दिया। बॉलीवुड की एक्ट्रेस को टक्कर देती हैं सिद्धू की बेटी, फोटो हो रहे है वायरल दक्षिण एशियाई खेल: भारत V/S पाकिस्तान के बीच पुरुषों के वॉलीबॉल का खिताबी मुकाबला न्यूज़ीलैंड की जमीन पर जो रुट का शानदार दोहरा शतक, बने दुनिया के पहले कप्तान