नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि, यह प्रस्तावित विधेयक, बीते लगभग 27 वर्षों से लंबित था। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई आरक्षित करने का प्रावधान करता है। महिला आरक्षण बिल:- प्रस्तावित कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करता है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है और प्रस्तावित कानून का विवरण नहीं दिया है। यहां बताया गया है कि जब बिल को आखिरी बार 2008 में संसद में पेश किया गया था तो उसकी संरचना क्या थी। संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2008 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से एक तिहाई आरक्षित करने की मांग की गई। महिला सांसदों के लिए आरक्षित सीटें किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। विधेयक में कहा गया है कि इसके लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल का इतिहास:- इस विधेयक को पहली बार सितंबर 1996 में तत्कालीन प्रधान मंत्री देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा 81वें संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक सदन की मंजूरी पाने में विफल रहा और इसे एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया जिसने दिसंबर 1996 में लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि, लोकसभा के विघटन के साथ विधेयक समाप्त हो गया। 1998 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार ने 12 वीं लोकसभा में विधेयक को फिर से पेश किया। तत्कालीन कानून मंत्री एम थंबीदुरई द्वारा इसे पेश करने के बाद, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के एक सांसद सदन के वेल में चले गए, बिल के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। विधेयक को समर्थन नहीं मिला और यह फिर से निरस्त हो गया। इसे 1999, 2002 और 2003 में फिर से पेश किया गया था। हालांकि कांग्रेस, भाजपा और वामपंथी दलों के भीतर इसका समर्थन था, लेकिन बिल बहुमत वोट प्राप्त करने में नाकाम रहा। 2008 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया। इसे 9 मार्च, 2010 को 186-1 वोटों के साथ पारित किया गया था। हालांकि, बिल को लोकसभा में कभी विचार के लिए नहीं रखा गया और 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ यह समाप्त हो गया। उस समय, लालू यादव की RJD, जनता दल (यूनाइटेड) और समाजवादी पार्टी (सपा) इसके सबसे मुखर विरोधी थे। उन्होंने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा के भीतर पिछड़े समूहों के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की। वर्तमान स्थिति:- इस मुद्दे पर आखिरी ठोस विकास 2010 में हुआ था, जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच विधेयक को पारित कर दिया था और इस कदम का विरोध करने वाले कुछ सांसदों को मार्शलों ने बाहर निकाल दिया था। हालाँकि, बिल रद्द हो गया क्योंकि यह लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जा सका। सूत्रों के मुताबिक, संसद के विशेष सत्र के पहले दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक की, जहां इस बिल को मंजूरी दे दी गई। कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति (BRS) और बीजू जनता दल (BJD) सहित कई राजनीतिक दल इस विधेयक को मंजूरी देने की मांग कर रहे हैं। विधेयक पर विचार और पारित कराने के लिए सरकार को संसद के प्रत्येक सदन में दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होगी। विधेयक के पक्ष में तर्क:- विधेयक के पक्ष में एक प्रमुख तर्क यह है कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा बताए गए आंकड़ों के मुताबिक, लोकसभा में महिलाओं की संख्या 14.94 प्रतिशत है, जबकि राज्यसभा में यह संख्या घटकर 14.05 प्रतिशत हो जाती है। यह प्रतिशत और भी कम है और राज्य विधानसभाओं में अक्सर एकल अंक तक गिर जाता है। एक अन्य प्रमुख तर्क यह है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के उच्च प्रतिशत, कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी, कम पोषण स्तर और विषम लिंग अनुपात जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। विधेयक के विरुद्ध तर्क:- विधेयक के ख़िलाफ़ प्रमुख तर्कों में से एक यह है कि महिलाएँ एक जाति समूह की तरह एक सजातीय समुदाय नहीं हैं। एक अन्य तर्क में कहा गया है कि महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना संविधान की समानता की गारंटी का उल्लंघन होगा। जो लोग यह तर्क देते हैं उनका कहना है कि यदि आरक्षण लागू किया गया तो महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। कई लोग यह भी तर्क देते हैं कि उच्च सदन के लिए चुनाव की मौजूदा प्रणाली के कारण राज्यसभा में सीटें आरक्षित करना संभव नहीं है। राज्यसभा में, सांसदों को "एकल हस्तांतरणीय वोट" नामक पद्धति का उपयोग करके चुना जाता है। इसका मतलब यह है कि लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देते हैं, और यदि उनकी शीर्ष पसंद नहीं जीतती है, तो उनका वोट उनके अगले पसंदीदा को चला जाता है। हालाँकि, इस प्रणाली के साथ, SC और ST जैसे किसी विशेष समूह के लिए विशिष्ट संख्या में सीटें निर्धारित करना संभव नहीं है। 'भारत माता' के रूप में नज़र आईं सोनिया गांधी, पहले कांग्रेस नेता रुकवा चुके हैं 'भारत माता की जय' के नारे पूर्ण गरिमा, भव्यता और दिव्यता के साथ हो "स्टैच्यु ऑफ वननेस" का अनावरण : मुख्यमंत्री शिवराज Video: संसद में अधीर 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