नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सराकर ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के नियमों में परिवर्तन किया है। अब सात वर्ष से कम के सेवाकाल में सरकारी कर्मचारी का निधन होने पर उसके परिवार के सदस्य अब बढ़ी हुई पेंशन पाने के अधिकारी होंगे। इसके लिए सरकार ने पेंशन नियमों में किए गए संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। इससे पहले अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु सात वर्ष से कम के सेवाकाल में होती थी, तो उसके परिजनों को अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन मिलती थी। लेकिन अब सात वर्ष से कम के सेवाकाल में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजन बढ़ी हुई पेंशन पाने के हक़दार होंगे। अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 एक अक्तूबर, 2019 से प्रभावी हो जाएंगे। इसका फायदा केंद्रीय सशस्त पुलिस बल के जवानों की विधवाओं को मिलेगा। सरकारी अधिसूचना में बताया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका निधन एक अक्टूबर, 2019 तक दस वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो जाता है और उन्होंने लगातार सात वर्ष तक का सेवाकाल पूरा नहीं किया है, तो उनके परिजनों को एक अक्तूबर, 2019 से उप नियम (3) के तहत बढ़ी हुई दर के हिसाब से पेंशन मिलेगी। निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार तैयार, नीति आयोग ने दिया यह बयान ICICI बैंक जल्द खोलेगा 450 नई ब्रांच, शुरू की तैयारी नितीन गडकरी ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती को लेकर कही यह बात