नई दिल्ली: यदि आप या आपका कोई जानकार प्लंबर, फिटनेस ट्रेनर या ब्यूटीशियन पेशे से ताल्लुक रखता हैं, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार इन सभी पेशों का काम करने वाले लोगों के लिए GST पंजीकरण अनिवार्य करने के बारे में विचार कर रही है. एक बार लागू होने के बाद बगैर GST नंबर बताए काम मिलने में समस्या आ सकती है. सूत्रों का कहना है कि ऐप के माध्यम से इन सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने वाली कंपनिया अर्बनक्लैप, हाउसजॉय और ब्रो4यू पर GST कैलकुलेशन में काफी समस्या आती है. कंपनियों को होने वाली कमाई पर GST निगरानी भी मुश्किल साबित हो रहा है. फिटनेस ट्रेनर, ब्यूटीशियन और प्लंबर के पेशे से सम्बन्धित लोगों के पंजीकरण होने के बाद ऐसी परेशानियों में कमी आने की उम्मीद है. सरकार इन ऐप आधारित कंपनियों को प्रत्येक काम के लिए जीएसटी नंबर का जिक्र करना अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. एक बार कानून बन जाने पर ऐप आधारित कंपनियां किसी भी आदेश पर उन्हीं लोगों को काम दे सकेंगी जिनके पास जीएसटी नंबर उपलब्ध होगा. एक अन्य अधिकारी का कहना है कि जीएसटी नंबर मिलने के बाद भी अधिकतर लोगों को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी. दरअसल इन पेशों से संबंधित किसी भी काम में वार्षिक 40 लाख से कम टर्नओवर होने पर जीएसटी नहीं भरना होगा. सरकार चाहती है कि असंगठित क्षेत्र के पेशेवरों पर भी सरकार की नज़र बनी रहे ताकि किसी अवांछित घटना के होने पर इनकी पहचान की जा सके. EPF Balance: ये 5 तरीके PF Statement चेक करने में होंगे लाभदायक INR Rate, Gold Price forecast: भारतीय रुपये और सोने की चाल में आ सकता है परिवर्तन अपने उपभोक्ताओं को ICICI बैंक ने दिया बड़ा तोहफा, अब बिना कार्ड के निकाल सकेंगे पैसे