कोरोना के उपचार में इस्तेमाल हो रही ये मेडिसिन, मोदी सरकार ने बिक्री पर लगाई रोक

नई दिल्ली: भारत सरकार ने कोरोना वायरस के उपचार में काम में ली जा रही दवाई 'हाइड्रोक्लोरिकसन' की रिटेल बिक्री पर पाबन्दी लगा दी है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए COVID-19 के इलाज में इस्तेमाल की जा रही 'हाइड्रोक्लोरिकसन' दवाई की रिटेल सेल पर रोक लगाने की जानकारी दी है।

उल्लेखनीय है कि 'हाइड्रोक्लोरिकसन' दवाई का इस्तेमाल मलेरिया को ठीक करने के लिए होता है। अब मेडिकल स्टोर पर ये दवाई नहीं मिलेगी। अब इसे रिटेल में बेचना अवैध माना जाएगा। बता दें कि बीते 24 घंटे में पूरे भारत में कोरोना वायरस के कुल 88 मामले दर्ज किए गए  और अब तक कुल  694 लोग COVID-19 से संक्रमित हो चुके हैं. जबकि कोरोना के कारण देश में अभी तक 16 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 'हाइड्रोक्लोरिकसन' की रिटेल बिक्री पर रोक लगाने के लिए जारी की गई अधिसूचना में यह दलील दी है कि देश में COVID-19 की महामारी के चलते परिस्थितियों को देखते हुए हाइड्रोक्लोरिकसन के रिटेल सेल पर पाबन्दी लगाई गई है. कोरोना के उपचार में आवश्यक इस दवा का कोई दुरुपयोग ना करे इसके लिए ये रोक लगानी जरूरी थी. मोदी सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के तहत 'हाइड्रोक्लोरिकसन' की रिटेल बिक्री पर पाबन्दी लगाई है.

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