नई दिल्ली: पिछले कुछ समय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियमों में बदलाव किया है. वहीं, कुछ नए नियम भी बनाए गए हैं. मंत्रालय के नए दिशानिर्देश बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए है. मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार बाइक के दोनों तरफ ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे. इसका सीधा उद्देश्य पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी है. अभी तक ज्यादातर बाइक में ये सुविधा नहीं थी. इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले शख्स के लिए दोनों ओर पायदान अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही बाइक के पिछले टायर के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले टायर में नहीं उलझे. मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी गाइडलाइन जारी की हैं. इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से ज्यादा नहीं होगी. यदि कंटेनर को पिछली सवारी की जगह लगाया जाता है तो केवल ड्राइवर को ही बाइक चलाने की मंजूरी होगी. मतलब कोई दूसरा सवारी बाइक पर नहीं बैठ सकेगा. वहीं, यदि पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे शख्स को बाइक पर बैठने की अनुमति होगी. सरकार समय-समय पर इन नियमों में परिवर्तन होता रहेगा. रिलायंस ने रचा नया इतिहास, 13 लाख करोड़ के पार पहुंचा मार्केट कैपिटल नौ जुलाई तक चलाई गई स्पेशल ट्रेनों में बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे घर वेतन कटौती पर बोली एयर इंडिया - हमारे किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी