नई दिल्ली: रेहड़ी-पटरी, ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वाले भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फायदा ले सकेंगे। ये लोन उन्हें भी मिल सकेगा जिनके पास कोई पहचान पत्र और विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इसके लिए अनुशंसा पत्र (LOR) व्यवस्था शुरू की है। इस योजना के तहत ठेले, खोमचे वाले 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। आधिकारिक बयान के मुताबिक, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस सुविधा की शुरूआत करते हुए कहा कि पात्र रेहड़ी-पटरी वाले स्थानीय शहरी निकाय अनुशंसा पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। सड़क किनारे ठेले पर दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आरंभ की गई है। इसके तहत ठेले, रेहड़ी वाले 10,000 रुपये तक कार्यशील पूंजी कर्ज ले सकते हैं। इस कर्ज को एक वर्ष में मासिक किस्त में वापस करना होगा। मिश्रा ने कहा कि योजना के तहत LOR हासिल करने के बाद ठेले वाले दुकानदार कर्ज के लिए अर्जी दे सकते हैं। मंत्रालय के मुताबिक, अनुशंसा पत्र यह मॉड्यूल उन ठेले दुकान चलाने वालों को सुविधा देने के लिए तैयार किया गया है, जिनके पास पहचान पत्र (ID) और विक्रय प्रमाणपत्र नहीं है। इसके साथ ही उनका नाम इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए सर्वेक्षण सूची में भी मौजूद नहीं हैं। बता दें कि इस स्कीम का उद्येश्य कोरोना लॉकडाउन की वजह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए ठेले, खोमचे वालों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए किफायती दर पर कार्यशील पूंजी लोन प्रदान करना है। वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, BCG टीके वालों को नहीं कोरोना का खतरा किसानों के लिए बड़ी खबर, रेल सुविधा के साथ मिल रहे ये फायदे कोरोना की वैक्सीन बना रही अरबिंदो फार्मा, वित्त पोषण को मिली मंजूरी