नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 अगस्त 2024 को कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया। अदालत ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक को भी हटा दिया है। यह मामला शशि थरूर द्वारा 2018 में बैंगलोर साहित्य महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना 'शिवलिंग पर बैठे बिच्छू' से करने पर आधारित है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की पीठ ने कहा कि इस स्तर पर कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों को 10 सितंबर 2024 को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया। 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने थरूर के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। मानहानि का यह मामला दिल्ली भाजपा के नेता राजीव बब्बर ने दायर किया था। बब्बर ने 2018 में शशि थरूर की टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। अप्रैल 2019 में ट्रायल कोर्ट ने इस शिकायत पर थरूर को तलब किया था, और जून 2019 में उन्हें जमानत मिल गई थी। बब्बर का दावा है कि थरूर की टिप्पणी उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली थी और भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए अपमानजनक थी। वहीं, शशि थरूर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दायर इस शिकायत को रद्द करने की माँग की थी। 'SDM और CMO में सरेआम हो गई तू-तू, मैं-मैं…', थाने पहुंचा मामला नाम पूछकर 28 हिन्दुओं की हत्या, JK चुनाव में उछला चपनारी नरसंहार का मुद्दा अपने ही बच्चों को माँ ने कुल्हाड़ी से काटा, मामला जानकर काँप उठेगी रूह