नई दिल्ली: सारे मोदी चोर हैं, वाले मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना उच्च न्यायालय अंतरिम राहत मिली है. पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में जारी न्यायिक प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. अब राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पटना की लोअर कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा. हाईकोर्ट ने 15 मई को सुनवाई की अगली तारीख मुक़र्रर की है और इस तारीख तक लोअर कोर्ट की प्रक्रिया पर भी रोक रहेगी. बता दें कि, मोदी सरनेम केस को लेकर 2019 में ही यह याचिका दाखिल की गई थी. भाजपा सांसद सुशील मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था. इस मामले में पटना की MP-MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था. इसके बाद राहुल ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती थी. जिस पर आज सोमवार को जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ में सुनवाई हुई. बता दें कि राहुल गांधी को सूरत अदालत ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के चार वर्ष पुराने मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई थी. कोर्ट के इस फैसले के बाद नियमों के अनुसार, सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. बता दें कि, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, इसी दौरान उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था. रीवा में पीएम मोदी ने दी 17000 करोड़ की सौगात, 3 नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी '3 बच्चों वाले सांसदों-विधायकों की सदस्यता वापस ले केंद्र सरकार..', अजित पवार ने उठाई मांग 'गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में यूपी को वापस जलाइए', BJP का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च