इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में 12वीं कक्षा की साढ़े सत्रह वर्षीय छात्रा ने यौन उत्पीड़न और लव जिहाद का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद अधिकारियों ने लाल गली निवासी मोईन खान को गिरफ्तार कर लिया। खान पर IPC के तहत बलात्कार की उचित धाराओं के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है। 14 जनवरी को, अपराधी को अदालत में लाया गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच, हिंदू संगठन थाने पर जमा हो गए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया. मामले को ठीक से न संभाले जाने को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए। पीड़िता के पिता ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी है। उन्होंने कहा कि अपराधी ने उनकी बेटी को फंसाया और उसे ओयो होटल में ले आया, जहां उसने उसे अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। उसके विरोध के बावजूद, वह कायम रहा और उस दौरान उसका एक स्पष्ट वीडियो भी फिल्माया। इसके बाद उसने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसके अलावा, उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने एक महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में बंद कमरे में नाबालिग लड़की का बयान लिया। उसके पिता ने यह भी बताया कि वह काफी समय तक चुप रही। काफी समय तक कुछ नहीं बोला. वो सदमे में थी, जब उनसे बात कराने की बार-बार कोशिश की गई तो वह चुप रहीं। 13 जनवरी को जब उससे दोबारा बात करने की कोशिश की गई, तो उसने खुलासा किया कि उसकी मोईन खान नाम के एक स्थानीय व्यक्ति से दोस्ती थी। आरोपी ने उसे परदेशीपुरा से उठाया और 17 सितंबर को उसके जन्मदिन के दो महीने बाद बिचौली मर्दाना के एक होटल में ले गया। उसने उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया। विरोध करने पर उसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। अंततः आरोपी ने उसे घर छोड़ दिया और उस पर फिर से मिलने के लिए दबाव डाला। उससे मिलने की लगातार जिद के परिणामस्वरूप वह अपने घर में ही रहने लगी और कॉउंसलिंग मिलने के बाद उसने अपनी चिंताजनक स्थिति के बारे में खुलासा किया। पिता ने अपने परिचितों को सूचित किया और अपनी बेटी की आपबीती जानने के बाद शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। सब इंस्पेक्टर कमल रघुवंशी ने कथित तौर पर परिवार के सदस्यों की बात नहीं सुनी, पीड़ित परिवार के लोग पुलिस स्टेशन में चार घंटे तक इंतजार करते रहे। हालाँकि, हिंदू समूहों के विरोध के बाद उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। हिंदू कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि मोईन खान ने लड़की के पिता के खाते से 25,000 रुपये उड़ा लिए थे और लड़की को बदनाम करने के लिए एक वीडियो बनाया था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि आरोपी ने 5 लाख रुपये की डिमांड की और पीड़िता को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर करके लव जिहाद किया। बंगाल: ऑनलाइन गेम का पासवर्ड नहीं दिया, तो दोस्तों ने ही कर दी 18 वर्षीय लड़के की हत्या, शव जलाकर जंगल में फेंका कोच्चि के महाराजा कॉलेज में छात्रों के बीच हुई चाकूबाजी, SFI इकाई का सचिव घायल प्रेमी के घर बाहर प्रेमिका ने खुद को लगाई आग, मौत के बाद इलाके में मचा कोहराम