धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत ने मंगलवार को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोप में राजनेता के खिलाफ धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के दो सहयोगियों को 20 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को 26 जून को गिरफ्तार किया था। दोनों को मंगलवार को उनकी ईडी रिमांड की समाप्ति पर विशेष न्यायाधीश एसएम भोसले के समक्ष पेश किया गया था। ईडी की जांच के अनुसार, 11 कंपनियों पर सीधे श्री देशमुख के परिवार के सदस्यों का नियंत्रण था और पूर्व मंत्री के परिवार के करीबी सहयोगियों के नाम पर 13 और कंपनियां सामने आईं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के विश्लेषण से पता चला कि श्री देशमुख के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कंपनियों के बीच पैसा ट्रांसफर किया गया था। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया था कि दोनों आरोपियों ने अपराध में "बहुत महत्वपूर्ण" भूमिका निभाई थी। मोदी कैबिनेट: 8 जुलाई को होगा 'टीम मोदी' का विस्तार, दिल्ली में लगा नेताओं का जमावड़ा 120 रूपये को लेकर मामा-भांजे में हुआ विवाद, हुई मौत सो रहे पिता को बेटे ने उतारा मौत के घाट, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान