श्रीनगर: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में PDP अध्यक्ष और जम्मू एवं कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत मिल गई। उच्च न्यायलय ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी है। जज सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जे. भांभनी की बेंच ने इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। बेंच ने पीडीपी नेता मुफ्ती की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है। PDP नेता मुफ्ती ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेशी के लिए जारी ईडी के समन को चुनौती दी थी। ईडी ने समन जारी करते हुए मामले में पूछताछ के लिए उन्हें 15 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया था। समन में महबूबा को 15 मार्च को दिल्ली के ईडी के मुख्यालय पर आने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में महबूबा मुफ़्ती ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत इन समन को शून्य व निष्क्रिय घोषित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यह समन गलत तरीके से पक्षपातपूर्ण, सुरक्षा उपायों का उल्लंघन एवं अनुच्छेद 20(3) का सीधा उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 50 अधिकारियों को समन, दस्तावेजों व अन्य सबूत देने के संबंध में जानकारी याचिकाकर्ता को मुहैया कराने का अधिकार देती है। अमेरिकी कैपिटल में 22 मई तक हटाई गई राष्ट्रीय गार्ड की तैनाती पीएफ, सैलरी, ग्रेच्युटी पर सातवें वेतन आयोग को लेकर आया अपडेट यमन सरकार ने प्रवासी निरोध केंद्र में आग की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की