MP: जल्द वैध होंगी 6876 अवैध कॉलोनियां

भोपाल: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में बीते बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश में छह हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्तावित बिल को मंजूरी मिल चुकी है। जी दरअसल नियमितिकरण का सबसे बड़ा फायदा यह होने वाला है कि लोग के अवैध मकान प्रक्रिया के तहत वैध हो जाने से उन्हें बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। इसके अलावा कॉलोनी में नगरीय निकाय के जरिए सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मिलने लगेगी।

इन सभी के अलावा यह भी तय करने के बारे में कहा गया है कि, 'जिन मकानों में नक्शे से अधिक निर्माण किया है, उसमें 20 प्रतिशत अधिक निर्माण की कंपाउंडिंग यानी समझौता शुल्क लेकर सेटल किया जाएगा। इससे अधिक निर्माण को तोड़ा जाएगा।' मिली जानकारी के अनुसार सरकार अब विधयेक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करेगी। यह सब होने के बाद नियम बनाए जाएंगे, जिसमें अवैध कॉलोनी की कट ऑफ डेट, नियमित योग्य कॉलोनी में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कॉलोनाइजर और रहवासियों से कितनी राशि ली जाएगी। बुधवार को कैबिनेट में हुए निर्णय के बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बात की। उन्होंने कहा, 'बिना अनुमति निर्माण करने पर कॉलोनाइजर अथवा बिल्डर के खिलाफ सात साल तक की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ऐसे प्रावधान नियमों में किए जाएंगे।'

आप सभी को हम यह भी बता दें कि प्रदेश में करीब 6876 अवैध कॉलोनियां हैं। इस लिस्ट में ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर शामिल हैं जहाँ ऐसी कॉलोनियां सबसे ज्यादा हैं। अब अवैध कॉलानियों को नियमित करने का संशोधित कानून लागू होने के बाद निर्मित मकानों के नक्शे स्वीकृत होंगे।

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