रामपुर: दिनों दिन बढ़ती जा रही हिंसा और जुर्म और धोखाधड़ी की वारदात आज इतनी बढ़ चुकी है. कि हर तरफ लोगों के दिल में कोहराम मचा हुआ है. वहीं यह भी कहा जा रहा है. धोखाधड़ी के मामले में सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां, उनकी विधायक पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के जेल शिफ्टिंग को लेकर दाखिल आपत्ति अदालत ने खारिज कर दी है. सांसद और उनके बेटे अब सीतापुर जेल में ही रहेंगे. हालांकि, सांसद की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा के मामले में अदालत ने प्रशासन को यह फैसला करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है. प्रशासन यदि चाहेगा तो विधायक डॉ. तजीन फात्मा को रामपुर जेल में शिफ्ट किया जा सकता है. जंहा यह भी कहा जा रहा है कि सांसद आजम खां और उनका परिवार धोखाधड़ी के मुकदमे में सीतापुर जेल में बंद हैं. यह मुकदमा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण बनवाने को लेकर है. इसी मुकदमे में हाजिर न होने पर कोर्ट ने तीनों की कुर्की के आदेश कर दिए थे. इसके बाद 26 फरवरी, 2020 को सांसद, उनकी पत्नी और बेटे ने धोखाधड़ी के मामले में सरेंडर किया था. कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार रामपुर भेज दिया था. 27 फरवरी, 2020 की सुबह पांच बजे ही तीनों काे सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया था. मिली जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी ने बार संचालक गगन अरोड़ा की शिकायत पर जांच कराई थी और जांच के बाद आवंटन निरस्त कर दिया था. सांसद की पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी. मुकदमा कोर्ट में चल रहा है. इसमें सांसद के बेटे और पत्नी ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी. अभियोजन की ओर से समय की मांग की गई. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि अब अदालत पांच मार्च को सुनवाई करेगी. इटली सरकार ने Kiss करने पर लगाई रोक, वजह जानकर उड़ जाएंगे आपके होश कोरोना का बढ़ा कहर तो रद्द हो जाएगी सऊदी में उमरा यात्रा इजरायल के पीएम का बड़ा एलान, कहा- 'कोरोना से बचना है तो करें 'नमस्ते'