भोपाल: 2 पहिया वाहन चलाने वालों के लिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमे बताया जा रहा है बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर अब ढाई सौ रुपये के स्थान पर 4 सौ रुपये जुर्माना (शमन शुल्क) लगेगा। बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। वाहन में लदा हुआ भार निर्धारित सीमा से ज्यादा, पीछे या ऊंचाई या साइड से बाहर निकला होने पर हल्के यान पर एक हजार, मध्यम यान पर 5 हजार, भारी यान पर 10 हजार तथा ट्रैक्टर ट्राली होने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वही इस प्रकार के अन्य प्रविधान भी मोटरयान अधिनियम 1988 (संशोधन 2019) के नियम में प्रस्तावित किए गए हैं। इन पर आखिरी फैसला मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। परिवहन विभाग 7 वर्ष पश्चात् जुर्माने के प्रविधान में संशोधन करने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिनियम में संशोधन करके तमाम धाराओं में जुर्माने का प्रविधान किए हैं। इसके मुताबिक प्रदेश सरकार को शमन शुल्क की दर संशोधित कर रही है। आपातकालीन यानों (एंबुलेंस आदि) का अबाध तौर पर गुजरने देने में नाकामी पर कोई शमन शुल्क तय नहीं था। अब इसके लिए 1 हजार रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसी प्रकार जैसे सुरक्षा बेल्ट का इस्तेमाल न करने पर 5 सौ रुपये, मोटर साइकिल चालक या पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के हालात में 500 रुपये शमन शुल्क की नई मद सम्मिलित की जा रही है। इसी प्रकार एक अन्य प्रस्ताव के तहत यात्री बसों पर देय मासिक वाहन कर को एक अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 की अवधि में पूरी तरह माफ किया जाएगा। इससे शासन को 103 करोड़ रुपये के मासिक मोटरयान कर की हानि होगी। मीटिंग में संविदा शाला शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक (ग्रेड पे 2400) से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। इस वित्त वर्ष भारत समुद्री उत्पाद के निर्यात में करेगा रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी : गोयल इन राज्यों में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, बीते 24 घंटे में मिले 3676 नए मरीज इन शहरों में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, फिर लगेंगे प्रतिबंध!