MP सरकार ने बदला 130 साल पुराना ये कानून, जानिए क्या हुए बदलाव?

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में ‘मध्यप्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक 2024’ पेश किया है। मोहन यादव सरकार ने प्रिजन एक्ट 1894 में व्यापक परिवर्तन करते हुए इसे नए नाम और रूप में प्रस्तुत किया है। इस विधेयक में पुराने जेल अधिनियम, बंदी अधिनियम और बंदी स्थानांतरण अधिनियम को मिलाकर एक ही अधिनियम लागू किया गया है। विधेयक में महिलाओं, ट्रांसजेंडर एवं खतरनाक गैंगस्टर कैदियों पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें कुल 18 अध्याय सम्मिलित हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं।

130 साल बाद नया कानून वर्तमान प्रिजन एक्ट 1894 ब्रिटिशकाल से प्रचलित है। वर्तमान में जेलों की व्यवस्था कारागार अधिनियम 1894, बंदी अधिनियम 1900 एवं बंदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 के तहत चल रही है। अब इन तीनों अधिनियमों को एक साथ मिलाकर नया विधेयक तैयार किया गया है, जिसमें कई बड़े परिवर्तन किए गए हैं।

कैदियों के लिए सख्त सजा विधेयक के मुताबिक, अगर कोई कैदी जेल में मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते पकड़ा गया तो उसे तीन साल की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। जेलों के संचालन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी, मोबाइल डिएक्टिवेटर, वायर कम्युनिकेशन, और ई-मुलाकात की सुविधा।

खुली जेल और विकास बोर्ड कैदियों के सुधार के लिए खुली जेल का निर्माण किया जाएगा तथा जेल विकास बोर्ड का गठन होगा। इसके अतिरिक्त, पहली बार कैदियों के लिए प्रिजनर्स वेलफेयर फंड का प्रावधान भी किया गया है।

आतंकवादियों पर खास निगरानी नए विधेयक के तहत प्रदेश की जेलों में बंद सिमी आतंकियों और खतरनाक गैंगस्टरों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। इनके लिए अंडाकार सेल बनाए जाएंगे।

जेलों के नाम में परिवर्तन मध्य प्रदेश देश का पहला प्रदेश होगा जहां जेलों के नाम बदले जाएंगे। अब जेलों को बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था कहा जाएगा। बंदियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए विशेष प्रावधान विधेयक में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग रखने की व्यवस्था की जाएगी। आदतन अपराधियों को भी सामान्य कैदियों से अलग रखा जाएगा।

इस प्रकार, नए विधेयक में जेल प्रशासन में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं जिससे कैदियों के पुनर्वास और जेलों की सुरक्षा में सुधार हो सकेगा।

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