एमपी के पर्यटन मंत्री पटवा को 36 करोड़ के ऋण वसूली का नोटिस

भोपाल : अपने ही मित्र से 12 लाख रुपए उधार लेकर चेक बाउंस मामले में फंसे मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र पटवा अब बैंक के चूककर्ता भी बन गए हैं.बैंक ऑफ़ बड़ौदा के लगभग 36 करोड़ रुपए के ऋण वसूली के मामले में इंदौर कलेक्टर ने मंत्री को नोटिस जारी कर 9 अप्रैल को अपना जवाब देने को कहा है.

उल्लेखनीय है कि पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा ने 2014 में बैंक ऑफ बड़ौदा की इंडस्ट्रियल एरिया शाखा से अपने लसूड़िया स्थित फर्म पटवा ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटिड के लिए कर्ज लिया था, लेकिन समय पर अदा नहीं किया.अब ब्याज सहित कर्ज की राशि बढ़कर लगभग 36 करोड़ रुपए हो गई है.बैंक ने कई बार पटवा से कर्ज वापसी का कहा लेकिन पटवा ने कर्ज की रकम वापस नहीं की,तो बैंक द्वारा कर्ज वसूली के लिए इंदौर कलेक्टर कोर्ट में अपील की गई. जिस पर कलेक्टर निशांत वरबड़े ने सुरेंद्र पटवा सहित फर्म के 5 संचालकों को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी.

गौरतलब है कि पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा इसके पहले ही अपने मित्र प्रकाश से उधार लिए 12 लाख को लौटाने के लिए दिए गए चेक बाउंस मामले में फंसे हुए हैं. मंत्री पटवा ने अपने मित्र प्रकाश से 12 लाख रुपए अलग-अलग चेक के माध्यम से उधार लिए थे. बाद में पटवा ने 2 लाख, 4 लाख और 6 लाख कुल 12 लाख रुपए के बैंक ऑफ़ इंडिया साकेत ब्रांच इंदौर के 3 चेक प्रकाश को दिये थे. ये चेक पटवा के खाते में राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गए.इसकी जानकारी उन्होंने पटवा को दी.लेकिन पटवा के पीए ने प्रकाश को कोर्ट में केस करने और कोर्ट में ही निपटने की बात कही.आखिर थक हारकर प्रकाश ने राशि वसूलने के लिए जिला कोर्ट में धारा 138 के तहत परिवाद दायर किया.कोर्ट ने मंत्री सुरेन्द्र पटवा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें नोटिस जारी करते हुए फरियादी को भुगतान के निर्देश दिए हैं.

यह भी देखें 

स्वर्ण मंदिर का लंगर राज्य जीएसटी से हुआ मुक्त

एक और बैंक घोटाला, मामला 854 करोड़ का

 

Related News