मुख़्तार अंसारी एक और मामले में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 5 साल जेल की सजा

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व विधायक, बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जेलर को धमकाने के मामले में सात वर्ष की सजा के बाद अब मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में भी दोषी ठहराया गया है। तीन दिन के भीतर मुख्तार को दो केस में दोषी करार दिया गया है। गैंगस्टर के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने मुख्तार को पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई है। 

इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 वर्ष पुराने एक केस में भी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। मामले की वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज में FIR दर्ज की गई थी। 

बता दें कि इससे पहले मुख्तार अंसारी को जेलर एसके अवस्थी को धमकी देने के मामले में तीन अलग-अलग धाराओं के तहत अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। खास बात है कि यह भी फैसला उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए सुनाया था।

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