लखनऊ: बाहुबली मुख्तार अंसारी के MLA पुत्र अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी ठुकरा दी गई है। अब किसी भी समय अब्बास की गिरफ्तारी हो सकती है। MP-MLA कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की दलीलों को दरकिनार कर उनकी जमानत याचिका को खार‍िज कर दिया। बता दें कि पिछले हफ्ते ही अब्बास अंसारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। अब्बास अंसारी के पिता बाहुबली मुख्तार अंसारी आजकल बंद जेल में सजा काट रहे हैं। जमानत याचिका के खिलाफ सरकारी वकील मनोज त्रिपाठी ने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि आरोपित के पास से काफी मात्रा में प्रतिबंधित बोर के कारतूस मिले थे। लखनऊ स्थित महानगर एड्रेस से जारी लाइसेंस के आधार पर दिल्ली में खरीदे गए शस्त्र लाइसेंस को दिल्ली पुलिस ने भी निरस्त कर दिया था। यह दलील भी दी गई कि आरोपित लगातार फरार चल रहा है, इसी वजह से वह बीते दिनों राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने भी नहीं गया। विशेष न्यायधीश हरबंश नारायण ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपित अब्बास के खिलाफ सात आपराधिक केस दर्ज हैं। इस मामले में गिरफ्तारी वारंट भी पहले से ही जारी है। लिहाजा ऐसी परिस्थिति में याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है। बता दें कि 14 जुलाई को MP-MLA की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में आरोपित विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद अब अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है और इसीलिए वह फरार चल रहे हैं। जाना था समस्तीपुर, कहीं और पहुंच गई ट्रेन, चौंकाने वाला है मामला पड़ोसी संग भागी 2 बच्चों की मां, बुरा हुआ मासूमों का हाल संदिग्ध स्थिति में हुई राजस्व कर्मचारी की मौत, पत्नी पर लगा हत्या का आरोप