लखनऊ: माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जान से मारने की धमकी देकर एक व्यक्ति की जमीन अपने नाम कराने के मामले में अब्बास अंसारी, उनके मामा आतिफ रजा उर्फ सरजील रजा और करीबी सहयोगी अफरोज की जमानत अर्जी मंजूर कर दी है। यह निर्णय न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने सुनाया। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी और उनके दो साथियों की जमानत अर्जियों पर विचार करने के बाद एक अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था। हालांकि, इस राहत के बावजूद अब्बास अंसारी अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। गाजीपुर की शहर कोतवाली में अबू फखर खां ने 12 अगस्त 2023 को मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफशां अंसारी, विधायक बेटे अब्बास अंसारी, उनके साले आतिफ रजा और करीबी अफरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप है कि इन सभी ने ठगी, रंगदारी, जान से मारने की धमकी, जमीन व पैसे हड़पने और साजिश रचने का आरोप लगाया गया। आरोप के मुताबिक, 2012 में मुख्तार अंसारी ने अबू फखर खां को लखनऊ जेल बुलवाया और उसकी बेशकीमती जमीन को अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करवाने का दबाव डाला। न मानने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद, सर्किल रेट के अनुसार 20 लाख का चेक और 4 लाख नकद देकर जमीन का बैनामा करा लिया। इस दौरान, अफरोज, आतिफ रजा और अनवर शहजाद अबू फखर खां के घर पहुंचे और उसे अब्बास अंसारी के पास ले गए। आरोप है कि अब्बास ने उसे पिस्टल दिखाकर धमकाया और चेक पर साइन करवा लिया। इसके बाद बैंक से लाखों रुपये निकाल लिए और जमीन भी हड़प ली। एफआईआर में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी के भी शामिल होने का आरोप है। आतिफ रजा उर्फ सरजील लखनऊ जेल में बंद है, जबकि मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है। अब्बास अंसारी इस समय कासगंज जेल में बंद हैं। कतर ने पुलिस हिरासत में रखीं श्री गुरु ग्रन्थ साहिब की दो प्रतियां, भारत सरकार ने की तुरंत लौटाने की मांग मुस्लिम नेताओं से मिले पूर्व सीएम जगन रेड्डी, बोले- संसद में वक़्फ़ बिल का कड़ा विरोध करेंगे ये तालिबानी संस्कृति..! महिला सुरक्षा को लेकर ऐसा क्या बोले सीएम योगी, जो भड़क गए सपा नेता