मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक कोर्ट ने रमी खेलने से संबंधित मामले में नौ कारोबारियों को दोषी करार दिया है. महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत मुंबई की अदालत ने इन नौ कारोबारियों को दोषी करार दिया है. इस मामले में दोषी करार दिए गए बिजनेसमैन को छह महीने जेल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही अदालत ने इन सभी पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एवी कुलकर्णी की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दोषियों को अच्छे व्यवहार की वजह से रिहा करने की मांग को ख़ारिज करते हुए यह सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि ये मामला 2011 का है. उस वक़्त पुलिस को होटल ताज प्रेसिडेंट में कुछ लोगों के रमी खेलने की जानकारी मिली थी. सूचना के आधार पर पुलिस ने होटल में रेड मारी और 3.25 लाख रुपये बरामद किए थे. पुलिस ने मौके से नौ बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया था. पकड़े गए आरोपी अश्विन भंसाली और संदीप चाल्के 27 अगस्त 2011 को होटल की छठी मंजिल पर ठहरे थे. वहां रमी खेलने के लिए बिजनेसमैन नरेश येल्दि, सुरेश सबुला, केतन शाह, श्रवण जैन, रमेश राठौड़, मनोज जसानी और राज फाड़ भी आए हुए थे. उस वक़्त पुलिस रेड की अगुवाई करने असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (ACP) वसंत ढोबले अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं. पिता की डांट से नाराज़ होकर घर से भागी लड़की, मानव तस्करों ने डेढ़ लाख में बेच डाला कांग्रेस नेता ने चरित्र शक में की अपनी पत्नी की हत्या, पहले भी चार मर्डर केस में है आरोपित डेढ़ करोड़ में गैंडे का सींग बेचने जा रहे थे तस्कर, असम पुलिस ने जाल बिछाकर दबोचा