मुंबई: स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने गैंगस्टर छोटा राजन को दो साल की सजा सुना दी है। जी दरअसल साल 2015 में छोटा राजन पर पनवेल के बिल्डर नंदू वाजेकर को धमकाकर 26 करोड़ की एक्सटॉर्शन मनी मांगने का आरोप है। इस मामले में अब छोटा राजन को सजा सुनाई जा चुकी है। क्या था मामला- जी दरअसल साल 2015 में नंदू वाजेकर ने पुणे में एक जमीन खरीदी थी और उसी के चलते एजेंट परमानंद ठक्कर (जो की वांटेड है) को 2 करोड़ रुपए कमीशन के रूप में देना तय हुआ था। वहीं उसके बाद ठक्कर ने और पैसे मांगे थे जो कि वाजेकर नहीं देना चाहता था। इसके बाद ठक्कर ने छोटा राजन से संपर्क किया और बिल्डर को धमका कर दो करोड़ से ज्यादा की रकम वसूलने का आग्रह किया। इस मामले को जानने के बाद छोटा राजन ने अपने कुछ लोगों को वाजेकर के कार्यालय भेजा और उसे धमकी देना शुरू किया। उसके लोगों ने दो करोड़ के बदले वाजेकर से 26 करोड़ की मांग कर ली और वाजेकर को जान से मारने की धमकी भी दी। इन सभी धमकियों से डरने के बाद वाजेकर ने पनवेल पुलिस को इस बात की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज किया था। इस मामले में चार आरोपी है जिनके नाम सुरेश शिंदे उर्फ लक्ष्मण, निकम उर्फ दादया, सुमित विजय मात्रे और छोटा राजन खबरों के अनुसार, पुलिस अब भी एजेंट परमानेंट ठक्कर की तलाश कर रही है। आप सभी को हम यह भी बता दें कि छोटा राजन पर कुछ 67 मामले मुंबई में रजिस्टर है। बताया जा रहा है दो मामले नवी मुंबई तो एक मामला पुणे में रजिस्टर है। बारिश और हवा की तेज रफ़्तार से घटा दिल्ली का प्रदूषण, जानिए कितना हुआ सुधार बदायूं में पेड़ से लटकी मिली युवक-युवती की लाश, जाँच में जुटी पुलिस बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल को सुष्मिता सेन ने दी जन्मदिन की बधाई, कहा- 'लव यू'