धनबाद : दहेज का दानव और कितनों को अपना आहार बनाएगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन धनबाद में दहेज़ के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने वाले लालची पति को अदालत ने जरूर दस साल की सजा सुना दी. यह मामला 2010 का है. प्राप्त जानकारी के अनुसार मीरा के पिता काली पदो गोप ने 12 जुलाई 2010 को धनबाद रेल थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप लगाया था कि उनके दामाद राजा गोप ने मधु गोप और पुनिया देवी के साथ मिलकर उनकी बेटी मीरा की हत्या कर दी और छोटा अंबोना स्टेशन के पास रेल लाइन पर लाश फेंक दी. मीरा और राजा की शादी वर्ष 2009 में हुई थी. शादी के बाद से ही मीरा को दहेज़ के लिए प्रताड़ित किया जाता था.यह हत्या दहेज़ की मांग की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण ही की गई थी. पुलिस ने इस मामले की विवेचना कर आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.छह साल तक कोर्ट में चले इस मामले में एडीजे 18 की अदालत ने राजा गोप अौर मधु गोप को 10 साल की और एक अन्य आरोपी पुनिया देवी को आठ साल की सजा सुनाई.हालाँकि इन दहेज़ लोभियों को तो कोर्ट ने सजा दे दी, लेकिन दहेज़ जैसी सामाजिक बुराई के प्रति समाज का नजरिया कब बदलेगा यह सवाल अहम है. यह भी पढ़ें दहेज़ के लालच में पति ने पत्नी के साथ किया ऐसा तिहाड़ जेल के लिए रवाना हुआ शहाबुद्दीन