इंदौर : शेहला मसूद हत्याकांड में दोषी करार दी गई सबा फारुखी शुक्रवार शाम को उज्जैन की भेरूगढ़ जेल से जमानत पर रिहा हो गई. वह हंसते हुए जेल से बाहर आई और परिवार वालों से गले मिली. बता दें कि जाहिदा परवेज अभी बड़वानी जेल में ही है. उसके पिता के शुक्रवार को इंदौर सीबीआई कोर्ट में नहीं पहुँचने से अब सोमवार को जमानत की प्रक्रिया की जाएगी. गौरतलब है कि शेहला मसूद हत्याकांड में इसी साल 28 जनवरी को सीबीआई की इंदौर कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. अभी जाहिदा बड़वानी जेल में है तो सबा को उज्जैन की भेरूगढ़ जेल में रखा गया था. हाई कोर्ट में जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की पीठ के समक्ष दोनों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देकर पहले जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी. जाहिदा की पैरवी अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने की, वहीं तो सबा की ओर से अधिवक्ता विनय विजयवर्गीय, अजय गुप्ता, सुनील श्रीवास्तव ने अपना पक्ष रखा. बता दें कि 16 अगस्त 2011 को शेहला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उसका शव भोपाल के कोहेफिजा स्थित घर के बाहर कार में पड़ा मिला था.28 फरवरी 2012 को जाहिदा और 2 मार्च को सबा को गिरफ्तार किया गया था.28 जनवरी 2017 को सीबीआई कोर्ट इंदौर ने जाहिदा, सबा, शूटर शाकिब डेंजर और ताबिश को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जबकि सरकारी गवाह बने इरफान को बरी कर दिया गया था. यह भी देखें शेहला मसूद हत्याकांड दोषी जाहिदा-सबा को हाईकोर्ट ने दी जमानत पांचवी मंजिल से गिरे छात्र की संदिग्ध मौत , हत्या की आशंका