मुजफ्फरपुर मामले में सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, बृजेश ठाकुर की पत्नी को गिरफ्तार करने का आदेश

नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लापरवाही के लिए जमकर लताड़ लगाई है. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर की पत्नी को भी हिरासत में लेने के निर्देश दिए हैं. बृजेश की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने बालिका गृह की दुष्कर्म पीड़ित छात्राओं के नाम और जानकारी अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की है. पुलिस अधिकारी विनोद कुमार सिंह को भी  ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के लिए निलबित कर दिया गया है.

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गौरतलब है कि शीर्ष अदालत आज मुजफ्फरपुर दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रही है. अदालत ने इस मामले को लेकर मीडिया को भी सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि मीडिया दुष्कर्म मामले में पीड़ित लड़कियों की ढके हुए चेहरे के साथ भी तस्वीरें न दिखाएं. इस मामले का मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर फ़िलहाल पुलिस हिरासत में है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग की याचिका ख़ारिज कर दी है, साथ ही फटकार लगाते हुए कहा है कि ये आपका मामला नहीं है, आप इससे दूर रहें.  इस मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को की जाएगी

बृजेश ठाकुर को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा  मुजफ्फरपुर मामले को लेकर एक के बाद एक नई परतें खुल रही है, मामले के मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने एक रिपोर्ट में बताया है कि बृजेश अपने कई सारे एनजीओ की आड़ में सेक्स रैकेट चलाता है, जिसकी जड़ें नेपाल और बांग्लादेश तक फैली हुई है. रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बृजेश के काले कारनामों में उसका साथ देने वाली मधु कुमारी पहले जिस्मफरोशी के धंधे में लिप्त थी और बाद में उसने बृजेश के साथ मिलकर इसे बड़ा रूप दिया. आपको बता दें कि मधु कुमारी फ़िलहाल फरार है. 

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