नई दिल्ली: जीएसटी में कमी का लाभ ग्राहकों तक न पहुंचाने और सामान का रेट अधिक वसूलने के लिए बाबा रामदेव के संरक्षण वाले पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 75.08 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. खबर के मुताबिक, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी (NAA) ने यह जुर्माना लगाया है. NAA ने कहा है कि वाशिंग पाउडर पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कटौती के बाद भी पतंजलि ने उसके रेट बढ़ा दिए थे और इस वजह से कटौती का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचा. आदेश के अनुसार, पंतजलि को जुर्माने की रकम के साथ ही 18 फीसदी GST की राशि को केंद्र और राज्य सरकारों के उपभोक्ता कल्याण फंड में जमा करना होगा. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, NAA ने कहा कि, 'सेंट्रल GST एक्ट का उल्लंघन करते हुए पतंजलि ने टैक्स में कटौती का लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाया. इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा गया है.' NAA ने कहा कि जीएसटी पहले 28 से 18 फीसदी और फिर नवंबर 2017 में 18 से 12 फीसदी कर दिया गया, किन्तु पतंजलि ने अपने ग्राहकों को इसका लाभ नहीं दिया. इसके जवाब में पतंजलि का तर्क था कि GST पहले के दौर की तुलना में लागत बहुत बढ़ गई थी, किन्तु उन्होंने ग्राहकों पर इस बढ़ी लागत का कोई बोझ नहीं डाला था. लेकिन NAA ने इस तर्क को मंजूर नहीं किया. इकॉनमी को 'कोरोना' से बचाने के लिए RBI का बड़ा फैसला, सिस्टम में डालेगा अतिरिक्त एक लाख करोड़ पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्या हुआ बदलाव ? ऐसे चेक करें अपने शहर के भाव ED ने अनिल अंबानी को यस बैंक मामले में भेजा सम्मन