नगालैंड में अफस्पा लागू, बढ़ सकती है सशस्त्र बल की संख्या

नईदिल्ली। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा समूचे देश में लागू कर दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि नगालैंड का सीमावर्ती क्षेत्र अशांत और खतरनाक स्थिति में है, मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन की सहायता हेतु सशस्त्र बलों का प्रयोग बहुत आवश्यक है। केंद्रीय गृहमंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 के अंतर्गत नगालैंड को 30 जून से आने वाले 6 माह के लिए अशांत करार दिया है।

इस अधिनियम के तहत नगालैंड में सशस्त्र बलों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है साथ ही यहां पर इनकी तैनाती को आवश्यक बताया गया है। पूर्वोत्तर मामलों के संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग ने इस मामले में अधिसूचना जारी की।

गृहमंत्रालय द्वारा सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 1958 के अंतर्गत नगालैंड को 30 जून से आगामी 6 माह के लिए अशांत घोषित कर दिया गया है।

मेरा यह सम्मान भारतीय सेना और उनके परिवार वालों को समर्पित, भंडारकर

GST लागु होने से पहले TAX में किया बड़ा बदलाव, किसानो को दी राहत

सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा - 7 वे वेतन आयोग के भत्तों को मिली मंजूरी

 

 

 

Related News