पुणे: नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में पुणे सत्र अदालत ने तीन आरोपियों अमोल काले, राजेश बांगरा और अमित देगवेकर की जमानत को मंजूरी दे दी है. सीबीआई द्वारा इन तीनों आरोपियों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल न कर पाने के बाद सत्र अदालत ने इनकी जमानत को मंजूरी दे दी, इन तीनों ने अपनी जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी. मिजोरम: ईसाई रीतिरिवाज के बीच पहली बार शपथ लेगी मिजो सरकार उल्लेखनीय है कि नरेंद्र दाभोलकर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (एमएएनएस) के संस्थापक थे, 20 अगस्त 2013 को पुणे में उनकी हत्या कर दी गई थी. इसमें दो आरोपी गौरी लंकेश हत्याकांड में कर्नाटक एसआईटी की न्यायिक हिरासत में हैं और अमोल काले व गोविंद पनसारे मर्डर केस की जांच करने वाली एसआईटी टीम की हिरासत में है. असम से आई खुशखबरी, बीजेपी ने लहराया भगवा अमोल काले को सीबीआई ने 6 सितंबर को गिरफ्तार किया था. गौरी लंकेश मर्डर केस में काले को गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई ने संदेह के आधार पर काले को गिरफ्तार किया था. सीबीआई को संदेह था कि काले ने ही दाभोलकर की हत्या की साजिश की थी, लेकिन पुणे अदालत द्वारा सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त वक्त दिए जाने के बाद भी सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी और कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत मंजूरी दे दी. खबरें और भी:- असम: नतीजा बराबरी पर आने से सिक्‍का उछालकर जीते 6 प्रत्‍याशी दिल्ली में होने वाला गीता महोत्सव कार्यक्रम शाह ने किया रद्द कांकेर: जीत का जश्न मनाने के दौरान कांग्रेसियों ने चार घरों में की तोड़फोड़