कोरोना वायरस के कारण लोग घरों में बंद है. वही, वित्त मंत्रालय ने COVID-19 से जुड़ी मुश्किलों को देखते हुए कम टैक्स या शून्य टैक्स कटौती का आवेदन करने वालों को राहत देने का मंगलवार को ऐलान किया. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक आदेश के जरिए ऐसे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है, जिनका कम या शून्य TDS/TCS कटौती का आवेदन निपटारे के लिए लंबित है. कोरोना: RBI गवर्नर की अपील - नकद लेन-देन से बचें, डिजिटल ट्रांसक्शन करें इस फैसले को लेकर विभाग ने कहा है कि जिन लोगों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया था और अगर उनका आवेदन लंबित है तो उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अब 30 जून, 2020 तक के लिए बढ़ाई जा रही है. वहीं, जिन टैक्सपेयर्स को 2019-20 में कम या शून्य कटौती का सर्टिफिकेट जारी किया गया था और जो वित्त वर्ष 2020-21 में इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं, उनके सर्टिफिकेट की वैधता की अवधि भी बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दी गई है. कोरोना का कहर, 17 साल के निचले स्तर पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कई ऐसे लोगों ने कम या शून्य टैक्स कटौती के लिए आवेदन किया है, जिन्हें वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सर्टिफिकेट नहीं मिला था. CBDT ने इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया एवं ऐसे मामले के निपटारे की प्रक्रिया में संशोधन किया है. वही, CBDT ने कहा है कि COVID-19 संक्रमण के फैलने के साथ लगभग सभी सेक्टरों का कामकाज बुरी तरह बाधित हुआ है. उसने कहा है कि इस बीमारी की वजह से आयकर विभाग का कामकाज भी प्रभावित हुआ है. कोरोना: सोने के दामों में लगने वाली है आग, जानिए कितने बढ़ जाएंगे भाव लॉक डाउन के बीच संभला बाजार, सेंसेक्स में 800 अंकों की बढ़त क्या एक जुलाई से शुरू होगा नया वित्त वर्ष ? जानिए हकीकत