गोडसे ने नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति ने चलाई थी महात्मा गांधी पर गोली!

नईदिल्ली। महात्मा गांधी की हत्या को लेकर जांच की दुबारा मांग करने वाली मुंबई के डाॅ. पंकज फडनीस द्वारा दायर की गई जनहित याचिका को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने तीखे सवाल करते हुए कहा कि, मामले में न्यायालय की सहायता करने हेतु, सीनियर एडवोकेट और पूर्व एडिशनल साॅलिसिटर जनरल अमरेंद्र शरण को न्यायालय मित्र नियुक्त कर दिया गया है।

पंकज अभिनव भारत के ट्रस्टी हें और, वे एक शोधकर्ता भी हैं। अपनी याचिका में उन्होंने इस प्रकरण को फिर से खोलने के समर्थन में विभिन्न तर्क दिए हैं। गौरतलब है कि, महात्मा गांधी की हत्या को कथित तौर पर आरएसएस के पूर्व कार्यकर्ता नाथूराम विनायक गोडसे द्वारा की गई थी। नाथूराम गोडसे ने उन्हें बहुत करीब से गोली मार दी थी। याचिका दायर करने वाले डाॅ. पंकज फडनीस ने कहा है कि, गांधी जी को गोली मारने वाला और कोई तीसरा व्यक्ति भी था।

जब फडनीस ने कहा कि, हो सकता है , महात्मा गांधी पर किसी अन्य व्यक्ति ने गोली दागी थी, तो खंडपीठ ने कहा कि, हम कानून के अनुसार चलना चाहते हैं न कि, राजनीतिक आवेग के अनुसार। आप कह रहे हैं कि किसी और ने गांधी पर गोली चलाई हो सकती है तो, क्या वह व्यक्ति अभियोग का सामना करने के लिए जिंदा है। फडनीस ने कहा कि, गांधी की हत्या के पीछे एक संगठित समूह का हाथ हो सकता है, तो कोर्ट ने कहा कि, हम संगठन को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं।

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