यातायात पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है. पुलिस ने यह निर्णय कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण लिया है. संक्रमण को रोकने की दिशा में यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जिन भी लोगों के चालान हुए हैं, वह उनका भुगतान 31 मार्च के बाद कर सकते हैं. ऐसे में सिर्फ कागजात लेने के उद्देश्य से चालान का भुगतान करने के लिए ट्रैफिक सर्किट ऑफिस में न जाएं। एक अप्रैल को यह तय किया जाएगा कि चालान भुगतने में छूट की अवधि को बढ़ाया जाएगा या नहीं. क्या वाकई एक बार कोरोना वैक्सीन का टीका लगने के बाद दुबारा नही लगेगा वायरस ? इस मामले को लेकर यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त ताज हसन ने आदेश जारी किए हैं कि यातायात पुलिस के निरीक्षक लोगों को 31 मार्च तक चालान का भुगतान न करने के बारे में जागरूक करें. यातायात निरीक्षक लोगों को फोन करके बताएं कि जिन लोगों के चालान किए गए हैं, वे उनका भुगतान 31 मार्च के बाद ट्रैफिक सर्किल ऑफिस जाकर कर सकते हैं. कोरोना को लेकर इमरान ने रोया दुखड़ा तो मोदी ने किया यह काम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर कोई ऐसी स्थिति है कि चालान के समय जमा किए गए कागजात की बहुत अधिक आवश्यकता है और उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो ही पूरी सावधानी के साथ चालान का भुगतान किए जाने के बाद कागजात दिए जाएंगे. उन्होंने कहा है कि जिन स्थानों पर चालान का भुगतान किया जाता है, वहां लोगों की भीड़ काफी अधिक हो रही है, ऐसे में कोरोना के संक्रमण के फैलने और लोगों के उसकी चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है. कोरोना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, फिक्स किए सैनिटाइजर और मास्क के दाम जनता कर्फ्यू को लेकर शशि थरूर ने दिया बयान, कहा- 'वायरस किसी राजनीतिक दल को नहीं देखेगा' कोरोना वायरस : जनता कर्फ्यू में आवागमन के हर संसाधन होने वाले है बंद