नई दिल्ली: भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड केस में शनिवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि उन्हें कांग्रेस द्वारा उद्धृत सोशल मीडिया पोस्ट्स याद नहीं है, उन्होंने उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमे दावा किया जा रहा था, वह राष्ट्रीय हेराल्ड मामले में अपनी ट्वीट्स के साथ कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे. तीन बैंकों के विलय से उपभोक्ताओं पर ये होगा असर स्वामी कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के आवेदन का जवाब दे रहे थे, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा की सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा इस केस के बारे में ट्वीट करने पर रोक लगाने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल को बताया कि उन्हें डर था कि वोरा द्वारा उद्धृत ट्वीट्स "के साथ छेड़छाड़ की जा सकती हैं", लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें "ट्वीट करने का अधिकार" था. उन्होंने कहा कि मैंने कई सारे ट्वीट किए और मैं ये नहीं बता सकता कि वोरा द्वारा प्रस्तुत ट्वीट मेरे हैं या नहीं. बधाई हो... दशहरे पर सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दामों में की इतनी कमी पिछली सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने सुब्रमण्यम स्वामी पर अपने ट्वीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था. उसमे कहा गया था कि स्वामी ने अपने ट्वीट में सोनिया के लिए ताड़का और राहुल गाँधी के लिए bambino शब्द का उपयोग किया था. इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी. खबरें और भी:- सफर में दिखने वाले मील के पत्थर अलग-अलग रंग के क्यों होते हैं, जानिए यहां दशहरे के एक दिन बाद फिर सरकार ने इतने घटाए पेट्रोल-डीजल के भाव IRCON : 65 हजार रु सैलरी, अभी करें आवेदन