नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की लीज समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज अहम् सुनवाई होनी है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है, न्यायमूर्ति सुनील गौड़ के सख्त रुख को देखते हुए एजेएल के वकील ने जल्द सुनवाई करने के लिए जोर दिया था, इस पर न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने याचिका को 15 नवंबर को सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया था. नोएडा: जेवर एयरपोर्ट के लिए सारी कागजी कार्यवाही पूरी, जल्द किया जाएगा शिलान्यास मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने कहा था कि अब तक अदालत को केस की फाइल नहीं मिली है और अदालत इस मामले की सुनवाई अभी नहीं करेगी. पीठ ने यहां तक कहा कि केंद्र सरकार हेराल्ड हाउस पर जबरदस्ती कब्जा नहीं लेगी, अभी सिर्फ वह कागजात पर कब्जा लेगी. आज सरकार ने इतने कम किये पेट्रोल-डीजल के भाव उधर, एजेएल अधिवक्ता सुनील फर्नाडिस ने दलील दी थी कि केंद्र सरकार ने 15 नवंबर तक इमारत खाली करने के आदेश दिए हैं, इसलिए याचिका पर सुनवाई जरूरी है. वहीं, केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसल राजेश गोगना ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और अगर एजेएल ने परिसर पर कब्जा नहीं छोड़ा तो उसे कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा. खबरें और भी:- एक साथ 70 देशों के प्रमुखों और उच्चाधिकारियों ने किया ताज का दीदार महंगाई की मार : 4 महीने के उच्चतम स्तर पंहुचा थोक महंगाई दर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के दौरान इन बातों का ध्यान रख नुकसान से बचे