इंदौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इंदौर बी.पी. शर्मा के मार्गदर्शन एवं अध्यक्ष व सचिव, जिला अभिभाषक संघ इंदौर के सहयोग से 13 मई 2023 को जिला एवं तहसील स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/जिला न्यायाधीश आसिफ अहमद अब्बासी ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक, भरण-पोषण, श्रम विवाद प्रकरण, भू-अर्जन प्रकरण तथा सिविल संबंधी प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत में किया जायेगा। इसी प्रकार धन वसूली प्रकरण, नगर निगम के जलकर एवं सम्पत्ति सबंधी प्रकरण बीएसएनएल के वसूली संबंधी प्रकरण तथा चैक बाउंस के प्रीलिटिगेशन प्रकरण भी लोक अदालत में रखे जा रहे हैं। जिला प्राधिकरण के सचिव आसिफ अहमद अब्बासी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से कोर्ट फीस वापस की जाती है तथा कास्ट राशि में न्यायालय के विवेकानुसार छूट प्रदान की जाती है। उक्त नेशनल लोक अदालत में विद्युत के प्रकरणों पर समस्त घरेलू उपभोक्तागण, समस्त कृषि उपभोक्तागण, 05 किलोवाट तक गैर घरेलू उपभोक्तागण, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्तागण प्रीलिटिगेशन स्तर पर विद्युत कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत तथा लंबित प्रकरणों पर विद्युत कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है। पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि इस नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण कर लोक अदालत योजना का लाभ उठाये। देवास: दोना-पत्तल की फैक्ट्री में भड़की भीषण आग, जलकर 2 मजदूरों की मौत, 4 झुलसे डॉक्टरों की हड़ताल पर कमलनाथ का बड़ा बयान, हम लाएंगे नई नीति डिस्पोजल बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 2 की मौके पर मौत