शनिवार को नेशनल कांफ्रेंस ने अनुच्‍छेद-370 को खत्‍म किए जाने संबंधी राष्‍ट्रपति के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. नेशनल कांफ्रेंस के नेता मो. अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने अनुच्‍छेद-370 को खत्‍म करने के सरकार के आदेश के खिलाफ यह याचिका दाखिल की है. याचिका में शीर्ष अदालत से अनुच्‍छेद-370 को खत्‍म करने के आदेश को असंवैधानिक, शून्‍य एवं निष्‍प्रभावी घोषित करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है. आइए जानते है पूरी जानकारीविस्तार से छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा- आज शाम तक हो जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अभी पिछले ही मंगलवार को वकील एमएल शर्मा ने अनुच्‍छेद 370 को चुनौती दी थी.इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जल्द सुनवाई से इन्‍कार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में उचित पीठ ही फैसला लेगी. जस्टिस एनवी रमना की पीठ ने कहा था कि इसे सुनने का उनके पास रोस्टर नहीं है. इस याचिका को सीजेआई के पास भेजा जा सकता है. एमएल शर्मा ने याचि‍का को कोर्ट नंबर तीन, जस्टिस एनवी रमना की कोर्ट मे मेंशन किया था. धारा 370: आतंकी मसूद अज़हर ने फिर उगला जहर, कहा- भारतीय पीएम ने मारी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी अपने बयान में एमएल शर्मा ने कहा कि मामला संयुक्‍त राष्‍ट्र जा सकता है. इसके बाद शीर्ष अदालत ने पूछा कि संवैधानिक संशोधन क्या यूनाइटेड नेशन में चैलेंज किया जा सकता है. शर्मा ने अपनी याचिका में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को लेकर जारी की गई अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए कहा था कि सरकार इस तरीके का काम करके देश में मनमानी कर रही है. साथ ही उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है. केंद्र सरकार को इस मामले में संसदीय रास्‍ता अपनाना चाहिए. RCP सिंह ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या है मामला सोनिया ने छोड़ी CWC की बैठक, फिर जो कहा उससे लगा सबको झटका जम्मू कश्मीर पर बोले रामदास अठावले, कहा- PoK भी भारत के हवाले कर दे पाक, क्योंकि अगर युद्ध...