शुक्रवार को 1984 सिख दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि 1984 सिख दंगा मामलों के संबंध में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शिव नारायण ढींगरा के तहत विशेष जांच दल (Special Investigation Team) द्वारा एक सीलबंद कवर में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करेगी. यह मामले पूर्व में सीबीआइ ने सबूतों के अभाव में बंद कर दिए थे. पश्चिम बंगाल विधान सभा उप-चुनाव : भाजपा की उल्टी गिनती शुरू, ममता ने कहा- धौंस जमाने वाले. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एसएन ढींगरा की अगुवाई वाली SIT सुप्रीम कोर्ट में पहले ही यह रिपोर्ट सौंप चुका है. इसमें 186 मामले सबूतों और गवाहों के अभाव के चलते बंद कर दिए गए थे. सीबीआइ के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एसआइटी का गठन किया था, जिसके अगुवा एसएन ढींगरा थे. झारखंड की चुनावी रैली में बोले अमित शाह, कहा- मैं बनिया हूँ, मुझे बेवकूफ मत बनाओ आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इससे पहले 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में जस्टिस ढींगरा की अगुवाई वाली SIT ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इस दंगे से ही संबंधित 186 मामले सबूतों के अभाव की वजह से बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद पीड़ित सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट ने बंद पड़े केस दोबारा खोलने के लिए SIT बनाई थी, जिसकी अगुवाई पूर्व जस्टिस ढींगरा कर रहे हैं. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है. इस मामले की सुनवाई 19 नवंबर को होगी. सीएम मनोहरलाल के लिए दूसरी पारी चुनौती पुर्ण, इन मुश्किलों का ढुढ़ना होगा हल महाराष्ट्र की सियासत छोड़कर गोवा चले संजय राउत, कहा - जल्द दिखेगा एक और चमत्कार भाजपा विधायक पर सरकारी अधिकारी से मारपीट का आरोप, पुलिस में मामला दर्ज