भारत में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में टेस्ट किए जा रहे है. लेकिन टेस्ट करने दौरान स्वास्थकर्मी पर हमले हो रहे है. जिसको लेकर सरकार अब सख्त हो चुकी है. कोरोना योद्धाओं के रूप में कार्यरत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन पर हमला करने वालों को सख्त सजा के प्रावधानों वाला अध्यादेश लागू हो गया है. जानें चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे के जीवन से जुड़ी रोचक बातें आपकी जानकारी के लिए बता दे कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों को संज्ञेय एवं गैरजमानती अपराध घोषित करने वाले 'महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश 2020' को बुधवार मध्यरात्रि से ही लागू कर दिया. मजदूरों को घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाओ, रेल मंत्री को अजित पवार की चिट्ठी अगर आपको नही पता तो बता दे कि संज्ञेय और गैर जमानती अपराध का आशय यह है कि पुलिस आरोपी को अपराध दर्ज किए जाने के बाद गिरफ्तार कर सकती है और आरोपी को अदालत से ही जमानत मिल सकती है. बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से बुधवार को इस अध्यादेश को लागू करने की मंजूरी मिलने के बाद देर रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे स्वीकृति दे दी थी. इसके कुछ समय बाद ही मंत्रालय ने अध्यादेश लागू होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया. लॉकडाउन : दो देशों ने एक ही सुर में गाया गाना, छलका 'कोरोना' का दर्द करोड़ों रूपए की दवा बांट चुका है भारत, 40 देशों को मिला कोरोना से जीवन अनोखा दान: क्या सच में आटे के पैकेट में से निकले 15-15 हज़ार ?