नई दिल्ली: विवादित वेबसाइट AltNews के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन वो कौन है, जो सर्वोच्च न्यायालय में जुबैर का जमानतदार बना है? सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिलने के दो दिन बाद अब इसका खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कि जुबैर की जमानत के लिए NDTV के पत्रकार श्रीनिवासन जैन ने बॉन्ड भरा है। स्तंभकार अभिजीत अय्यर मित्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म Twitter पर इसकी पुष्टि की है। अभिजीत ने ट्वीट करते हुए बताया है कि इसकी पुष्टि हो चुकी है कि श्रीनिवासन जैन ने ‘करीबी मित्र’ मोहम्मद जुबैर की जमानत लिए बॉन्ड भरा है। इसमें श्रीनिवासन जैन ने इस बात की गारंटी ली है कि मोहम्मद जुबैर सक्षम अधिकारी के पास हर दिन हाजिरी लगाएगा। यह जानकारी देते हुए मित्रा ने सिलसिलेवार ट्वीट में NDTV और AltNews के बीच साँठगाँठ की तरफ भी इशारा किया है। वहीं, अभिजीत के इस ट्वीट के बाद लोग कह रहे हैं कि, 'एनडीटीवी, वायर, कारवां, स्क्रॉल, जुबैर, आदि सभी एक टीम हैं, और उन्हें प्रोपेगंडा फैलाने के लिए एक ही जगह से फंडिंग मिलती है।' बता दें कि जुबैर को यूपी में दर्ज मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जुलाई को 20 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर रिहा कर दिया था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता को लगातार हिरासत में रखना सही नहीं है, वो भी तब जब यूपी पुलिस में हुई प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की FIR में एक समान गंभीरता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा था कि उन्होंने जुबैर को जो राहत दी है, वह सिर्फ अभी के मामलों में काम नहीं करेगी, बल्कि इस संबंध में यदि अन्य FIR दर्ज होती है, तो उनमें भी अतंरिम बेल का यह आदेश प्रभावी रहेगा। इतना ही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने जुबैर के खिलाफ जाँच के लिए गठित की गई SIT को भी निरस्त कर दिया था। बता दें कि मोहम्मद जुबैर को गत माह दिल्ली पुलिस ने एक पुराने ट्वीट के आधार पर अरेस्ट किया था। ज़ुबैर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इल्जाम था। वहीं जुबैर के खिलाफ यूपी में भी 6 FIR दर्ज थी। YouTube चैनल पर दर्शक घटे तो, IIMT के छात्र ने कर लिया सुसाइड फिल्म निर्माता अविनाश दास को कोर्ट ने दी जमानत, साथ ही रखी ये शर्त ED ने सोनिया गांधी को बुलाया तो आग बबूला हुए CM बघेल, बोले- 'पूछताछ का सीधा प्रसारण करें'