दिल्ली की स्पेशल सीबीआइ कोर्ट से अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर सौदा दलाली मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को बढा झटका लगा है. शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दोनों मामले में क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मिशेल और जांच एजेंसियां दोनों पक्ष सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला 7 सितंबर के लिए सुरक्षित कर लिया था. आगे जाने पूरी रिपोर्ट विस्तार से मध्य प्रदेश कांग्रेस में छिड़ा है घमासान, सपा विधायक ने भी खोला मोर्चा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईडी और सीबीआई मिशेल की जमानत अर्जी का कोर्ट में पुरजोर विरोध कर रहे थे, इससे पहले क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्जी कोर्ट तीन बार खारिज हो चुकी है. तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम से नही मिल सकी कांग्रेस की प्रतिनिधिमंडल अपने बयान में पिछली सुनवाई में ED और CBI के वकील डीपी सिंह ने कहा था कि मिशेल के वकील का ये दावा गलत है कि 28 दिनों में 600 घंटे पूछताछ की गई. ईडी का कहना है कि मिशेल ने ईडी की पूछताछ में सेक्शन 50 में बयान दिया है कि उनके पिता लंबे समय से भारत में ऐसे सौदों में मध्यस्थता करते रहे हैं. मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बोली प्रियंका, कहा- ये जश्न का नहीं, अर्थव्यवस्था को सँभालने का समय.. छत्तीसगढ़ की विधानसभा कुछ इस तरह मनाएगी गांधी जी की 150वीं जयंती भू माफिया आज़म खान के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी सपा, सोमवार को होगा बड़ा प्रदर्शन