जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी को लेकर इस राज्य में जारी हुई नई गाइडलाइन

पणजी: गोवा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी उत्सव को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए है. बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश  में गाइडलाइन जारी कर दी गई है. नई गाइडलाइन के अनुसार, संबंधित निकायों द्वारा मार्केटों पर निगरानी रखी जाएगी और पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है कि लोग शारीरिक दूरी का अच्छे से पालन करें.

इस वर्ष प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जन्माष्टमी के वक्त 'दही हांडी' के आयोजन को परमिशन नहीं दी गई है. साथ ही डिस्ट्रिक्स में सोशल गैदरिंग नहीं हो पाएगी . वहीं, शारीरिक दूरी, मास्क पहनना, हाथ धोना और सेनिटाइजर का उपयोग इन सभी मानदंडों का उत्सव के दौरान ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं. दिशा-निर्देशों के अनुसार, "स्थानीय निकायों और पुलिस द्वारा मार्केटों की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी क्योंकी सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों को बनाए रखा जा सके. भीड़ को रोकने के लिए मार्केटों को देर तक खोला जाना चाहिए. " 

बता दें की गणेश चतुर्थी के समय यदि कोई शख्स गोवा बॉर्डर पार करके तटीय प्रदेशों में गणेश प्रतिमा लेने के लिए जाता है और चौबीस घंटे के भीतर वापस आ जाता है तो उन्हें क्वारंटाइन या टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी. उतसव के दौरान भारत के अलग अलग भागों में रहने वाले गोवा मूल के लोगों को प्रदेश में प्रवेश की परमिशन दी जाएगी.  हालांकि उनके पास में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा ऑथोराइज लैब की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए और टेस्ट नतीजे की डेट तक या 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना जरुरी है.

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